बीआईएस देहरादून द्वारा दो आभूषण दुकानों पर छापेमारी एवं जब्ती की कार्रवाई — हॉलमार्क

देहरादून, भारतीय मानक ब्यूरो (BIS), देहरादून शाखा कार्यालय द्वारा दो रिटेल आभूषण विक्रेताओं के विरुद्ध प्रवर्तन खोज एवं जब्ती अभियान चलाया गया। यह कार्रवाई बीआईएस हॉलमार्क और हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (एचयूआईडी) नंबर के दुरुपयोग के गंभीर मामलों के संबंध में की गई।

छापेमारी निम्नलिखित प्रतिष्ठानों पर की गई:

• पप्पू ज्वेलर्स, आराघर, देहरादून

• श्री बालाजी ज्वेलर्स, बालावाला, देहरादून

इस छापेमारी के दौरान, 70 से अधिक सोने के आभूषण जब्त किए गए, जिन पर फर्जी या अनधिकृत बीआईएस हॉलमार्क और एचयूआईडी नंबर अंकित पाए गए। यह कार्रवाई बीआईएस अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत की गई, जो बीआईएस प्रमाणन चिह्नों के दुरुपयोग पर प्रतिबंध लगाता है और हॉलमार्किंग मानकों का कड़ाई से पालन अनिवार्य करता है।

बीआईएस अधिनियम, 2016 की धारा 29 के अंतर्गत दंडात्मक प्रावधान:

बीआईएस चिह्नों के दुरुपयोग के अपराध के लिए बीआईएस अधिनियम, 2016 की धारा 29 के अनुसार दोषी व्यक्ति को एक वर्ष तक का कारावास या न्यूनतम ₹1,00,000/- का जुर्माना, जो कि उत्पादित, विक्रय किए गए अथवा बिक्री के लिए प्रस्तुत किए गए माल या वस्तुओं के मूल्य का पांच गुना तक हो सकता है, अथवा दोनों दंड दिए जा सकते हैं।

वर्तमान नियमों के अनुसार, देहरादून जिले में बीआईएस हॉलमार्किंग अनिवार्य है। जिन आभूषण विक्रेताओं का वार्षिक कारोबार ₹40 लाख से अधिक है, उन्हें अनिवार्य रूप से बीआईएस के साथ पंजीकृत होना चाहिए। ऐसे विक्रेता केवल बीआईएस द्वारा जारी 6-अंकीय अल्फ़ान्यूमेरिक एचयूआईडी नंबर युक्त हॉलमार्क वाले स्वर्ण आभूषण ही बेच सकते हैं।

बीआईएस सभी आभूषण विक्रेताओं से आग्रह करता है कि वे हॉलमार्किंग मानकों का पूरी तरह से पालन करें और उपभोक्ताओं का विश्वास बनाए रखें।

उपभोक्ताओं से भी अपील की जाती है कि वे स्वर्ण आभूषण खरीदते समय बीआईएस हॉलमार्क और एचयूआईडी नंबर की जांच अवश्य करें और BIS Care ऐप या www.bis.gov.in वेबसाइट के माध्यम से इसे सत्यापित करें।

3 thoughts on “बीआईएस देहरादून द्वारा दो आभूषण दुकानों पर छापेमारी एवं जब्ती की कार्रवाई — हॉलमार्क

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